अमरोहा, मार्च 13 -- अमरोहा, संवाददाता। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी करार दिया। एक-एक साल जेल की सजा सुनाई तथा दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर का है। यहां किसान रघुवीर सिंह का परिवार रहता है। 28 नवंबर 2016 को उनके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक गांव के ही धर्मा, जगदीश, टीकम सिंह और जगदीश के बेटे लोकपाल ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) चतुर्थ की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। साक्ष्यों क...