अमरोहा, अगस्त 12 -- अमरोहा। तिगरी मेले से किशोरी का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मुरादाबाद निवासी दोषी रंजीत जोशी को 25 साल जेल की सजा सुनाई। 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी जमानत पर था, कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। घटना गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ी थी। एक नवंबर 2022 को मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र निवासी एक कारोबारी का परिवार तिगरी मेले में स्नान के लिए आया था। परिवार के साथ उनकी नाबालिग बेटी भी आई थी। आठ नवंबर को किशोरी शौच के लिए गई थी। उसी दौरान मोहल्ले का रहने वाला रंजीत जोशी उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी के वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन चार दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कारोबारी ने 1...