अमरोहा, जनवरी 20 -- अमरोहा, संवाददाता। घर से बहलाकर जंगल में ले जाने के बाद छह साल की मासूम चचेरी बहन से दरिंदगी करने में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। जघन्य अपराध में कोर्ट ने पांच महीने के भीतर अपना फैसला सुनाया। 20 सितंबर 2025 को इस केस की पहली सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में था, तमाम प्रयास के बावजूद भी जमानत याचिका मंजूर नहीं हो सकी थी। 9 अगस्त 2025 की वारदात रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी थी। यहां पर रहने वाले एक किसान की छह वर्षीय बेटी शाम के समय घर में थी। मौका पाकर गांव में ही रहने वाला तहेरा भाई उसे बहलाकर अपने साथ जंगल में ले गया था। गन्ने के खेत में ले जाने के बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। शोर सुनकर पास ही एक खेत में...
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