अमरोहा, मई 2 -- अमरोहा, संवाददाता। किसान के बेटे की गैर इरादतन हत्या से जुड़े मामले में कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया वहीं साक्ष्य के अभाव में दोषी के भाई को बरी कर दिया। दोषी जमानत पर था, कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले में परिजनों द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन ट्रायल के दौरान कोर्ट ने इस मामले को गैर इरादातन हत्या से जुड़ा माना। मृतक ने दोषी की पत्नी से छेड़छाड़ की थी, गुस्से में दोषी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था।मामला यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या में पति और प्रेमिका को उम्रकैद; कॉल डिटेल से खुली केस की परतें, 2 साल बाद इंसाफ अमरोहा देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा था। क्षेत्र के गांव जमपुरी निवासी किसान जसवंत सिंह के बेटे सं...
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