अमरोहा, अप्रैल 22 -- अमरोहा, संवाददाता। एनडीपीएस एक्ट के आठ साल पुराने मुकदमे में कोर्ट ने मां-बेटे को दोषी करार दिया। चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। साथ में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला अमरोहा शहर से जुड़ा था। दोष सिद्ध मां बेटे को पुलिस ने पांच किलो डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया था।मामला अमरोहा शहर के मोहल्ला कुरैशी से जुड़ा था। दो जनवरी 2018 को तत्कालीन दरोगा पवन कुमार, राजीव कुमार व वेद सिंह शहर के होटलों पर चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम को मुखबिर ने सूचना दी थी मोहल्ला कुरैशी की गली नंबर एक में मां बेटे मादक पदार्थों की पुड़िए बेच रहे हैं। यह भी पढ़ें- ब्राउन शुगर मामले में आरोपी को जमानत से इनकार हरकत में आई पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर छापा मारकर फरीदा और उसक बेटे मोहसिन को घर में ही डोडा चूर्ण और चरस की पुड़िए बेचत...