अमरोहा, जून 21 -- अमरोहा, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ने दोषी पति हरिराज को दस साल कैद की सजा सुनाई तथा 7 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में मृतका की सास हरमुखी को बरी कर दिया। तीन साल पुरानी घटना में गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पति जेल में था। तमाम प्रयास के बाद भी उसकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं हो सकी थी। मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव मऊ मय चक से जुड़ा था। रहिमापुर गांव निवासी राम सिंह ने साल 2020 में अपनी बेटी प्रीति की शादी इस गांव के रहने वाले हरीराज के साथ की थी। मायके पक्ष का आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले प्रीति को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। शराब के नशे में पति हरिराज उसके साथ मारपीट करता था। मारपीट का शिकार प्रीति ने 30 अप्रैल 2022 को इस संबंध म...