अमरोहा, जुलाई 14 -- अमरोहा, संवाददाता। गोकशी के मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर आकिल की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर पुलिस द्वारा जमानत का विरोध किया गया था। जिसे गंभीरता से देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट-तृतीय की अदालत ने उसे जमानत नहीं दी।बीती 9 जून को सैदनगली पुलिस को सहेलियां गांव जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध कार फंसी होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार से तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस को देखते ही कार के पास मौजूद चार लोग भाग गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 442 किलो गोमांस बरामद हुआ। मौके पर पशु चिकित्साधिकारी डॉ. इंद्रजीत को बुलाकर मांस का परीक्षण कराया गया। इसके बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए। प्रयोगशाला रिपोर्ट में बरामद मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई...