बस्ती, जून 12 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने सात साल पुराने छात्रनेता कबीर हत्याकांड के मामले में तलब किये गये सात आरोपितों के विरुद्ध गुरुवार को धारा-82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया है। आदेश है कि आरोपितों के घरों पर पुलिस फरार होने की नोटिस चस्पा करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। शासकीय अधिवक्ता की तरफ से न्यायालय में 12 मार्च 2026 को धारा-319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित आरोपितों को तलब करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया था। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के ऐंठीडीह निवासी कबीर तिवारी एपीएन पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष थे। छात्रनेता के रूप में उनकी कई लोगों से अदावत थी। उनके बड़े पिता वादी मुकदमा शिवप्रसाद तिवारी ने दिये प्रार्थना-पत्र में...