बोकारो, जून 5 -- बोकारो। पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने शुक्रवार को पोक्सो के मामले में सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य व गवाह के आभाव में आरोपी मिथुन रजवार को रिहा करने का फैसला सुनाया है। पेटरवार पुलिस कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाई। लिहाजा पोक्सो जैसे कठोर एक्ट के आरोपी को दोषी करार नहीं किया जा सका और वो रिहा हो गया। आरोपी पर गाँव के ही किशोरी ने पेटरवार थाना में मारपीट, धमकी देने व अकेले पाकर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए पोक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या 182/24 के अतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- पॉक्सो मामले में दो आरोपी दोषी करार, 8 जून को सजा पर सुनवाई मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि व दिलीप रजवार ने कोर्ट में पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश देवेश क...