मुजफ्फरपुर, अगस्त 3 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के प्रभारी महानिबंधक ने इस संबंध में मुख्य सचिव, विधि विभाग, वित्त विभाग और भवन निर्माण विभाग के सचिव समेत सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार 21 जुलाई को गठित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि जेन कौशिक बनाम भारत संघ एवं राजीव कलिता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 17 अक्टूबर 2025 के आदेश के आलोक में सभी कोर्ट परिसरों में पर्याप्त और सुगम्य शौचालय सुविधा सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़ें- जजों को 'लज्जा भंग' जैसे श...