चंदौली, मई 28 -- चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार की अदालत में बुधवार को हत्या और कार लूट के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नामजद तीन लोगों को दोष मुक्त कर दिया। आरोपी पक्ष के ने कोर्ट के निर्णय की सराहना की। यह भी पढ़ें- दूध का टैंकर लूटकर चालक और क्लीनर की हत्या में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद मामले का विवरण वहीं अधिवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि कमालपुर कस्बा के महेंद्र रस्तोगी 10 अगस्त वर्ष 2019 की रात को अपनी ब्रेजा कार से वाराणसी की तरफ से घर के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सकलडीहा थाना क्षेत्र के सलेमपुर राइस मिल के पास कुछ लोगों ने कार को रोक लिया। महेंद्र रस्तोगी की हत्या करके वाहन को लेकर फरार हो गए। यह भी पढ़ें- कातिलाना हमले के चार आरोपी सबूत के अभाव में दोष मुक्तमुकदमा दायर इसी मामले में महेंद...