दरभंगा, सितम्बर 20 -- लहेरियासराय। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर नवविवाहिता की हत्या करने के आरोप के एक मामले में शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय ने चार आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बहस की। श्री झा के अनुसार दहेज की पूर्ति नहीं करने के कारण ललित देवी की हत्या के आरोप में नवविवाहिता की सास, ससुर, ननद व ननदोई आरोपित थे। वहीं, एक अन्य मामले में भरवाड़ा गांव के रवि शंकर साह सहित अन्य चार के विरुद्ध सिंहवाड़ा थाने में दर्ज मामले के आरोपित की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

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