गुड़गांव, अप्रैल 7 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के द्वारा सेक्टर-चार में पांच एससीओ को खाली करने का दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के खिलाफ दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि दुकानदारों को एचएसवीपी के नोटिस के खिलाफ विभाग में समय पर अपील करनी चाहिए थी। यह आदेश सिविल जज दिपांशु सरकार की अदालत ने दिया है। एचएसवीपी की तरफ से तीन मार्च 2022 को एससीओ खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद बूथ नंबर -तीन की तरफ से विजय, बूथ नंबर 2 की तरफ से बबीता बंसल , बूथ नंबर चार की तरफ से मनोज बंसल, बूथ नंबर -19 की तरफ से तेजपाल और बूथ नंबर 20 की तरफ से पुरुषोत्तम ने अदालत में याचिका दायर कर इसको रोकने की मांग की थी। उनका कहना ...