बस्ती, जनवरी 23 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायाधीश/ अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने वारंटी के दौरान मोबाइल नहीं बदलने के मामले में खालसा टेलीकॉम बस्ती को दूसरा मोबाइल नया सेट देने का आदेश दिया है। परिवादी को हुए मानसिक कष्ट सहित अन्य व्यय में हुए खर्च के लिए 9 हजार रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन के अन्दर देने का भी निर्देश दिया है। शहर के गांधीनगर निवासी अनमोल रतन पांडेय ने आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि खालसा टेलीकाम गांधीनगर बस्ती में स्थित दुकान से एक जनवरी 2023 को एक सैमसंग मोबाइल 25 सौ रुपये में खरीदा था। वारंटी पीरियड में मोबाइल अचानक बन्द हो जाने लगी थी। उन्होंने मोबाइल को बनवाए जाने के लिए दुकानदार से कई बार उनके दुकान पर जाकर अनुरोध किया, लेकिन दुकानदार ने मोबा...