हाजीपुर, जुलाई 4 -- हाजीपुर। निज संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकादश नवीन कुमार ने अलग-अलग दो आपराधिक मामले में हाजीपुर सदर थानाध्यक्ष और लालगंज थाना के एक अनुसंधानकर्ता को न्यायालय के आदेश का अवहेलना किए जाने पर वेतन रोकने करने का आदेश दिया है।

साक्ष्य की अनदेखी इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। उक्त जानकारी शनिवार को जिला लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सदर थाना काण्ड संख्या 1049/2022 में पुलिस ने अभियुक्त के पास से आर्म्स और गोली जब्त किया था। उसे भी विचारण के दौरान न्यायालय में वस्तु प्रदर्श के रूप में बार-बार अनुरोध के बाद भी सदर थानाध्यक्ष द्वारा नहीं भेजा गया।

विचारण पर प्रभाव इसके कारण जिससे विचारण प्रभावित हो सकता है और अभियुक्त को नाजायज लाभ मिल सक...