नई दिल्ली, फरवरी 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के स्किनकेयर ब्रांड 82 ई को निर्देश दिया कि वह लोटस हर्बल्स के मामले का फैसला होने तक लोटस स्प्लैश या लोटस ट्रेडमार्क वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री, विज्ञापन या सौदा न करे। यह आदेश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने लोटस हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया। पीठ ने कहा कि लोटस हर्बल्स एक पर्सनल केयर कंपनी व लोटस मार्क की मालिक, पादुकोण के स्किनकेयर ब्रांड 82 ई की पेरेंट कंपनी डीपीकेए यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने फेशियल क्लींजर के लिए लोटस स्प्लैश के इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा की हकदार है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमने पाया कि प्रतिवादी का ट्रेडमार्क 82 ई बोतल के बेस पर है, जबकि लोटस स्प्लैश मार्क/फ्र...