फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 16 -- फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता तिवारी ने कमालगंज थानाध्यक्ष से एक मामले में स्पष्टीकरण मांग लिया है। एक प्रकीर्ण वाद में न्यायालय ने आख्या प्रस्तुत करने को थानेदार को निर्देश दिया था मगर कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि आपत्तिजनक है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थानेदार न्यायालय के कार्य के प्रति लापरवाह और उदासीन हैं। नोटिस के संबंध में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। यह भी पढ़ें- केस दर्ज नहीं करने पर तत्कालीन थानेदार से स्पष्टीकरण

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