गुमला, जनवरी 22 -- गुमला प्रतिनिधि गुमला सिविल कोर्ट में एडीजे-चतुर्थ संजीव भाटिया की अदालत ने प्रकाश उरांव हत्याकांड मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने करौंदी निवासी आदित्य सिंह,सुनील उरांव और उत्तम साहु को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त एक-एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। यह मामला गुमला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जो 11 मई 2022 को प्रकाश में आया था। मृतक प्रकाश की पत्नी शांति देवी ने सदर थाना में लिखित आवेदन देकर बताया था कि 9 मई 2022 की संध्या उनके पति प्रकाश उरांव गांव में बारात देखने जाने की बात कह कर घर से निकले थे,लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। अगले दिन काफी खोजबीन के बावजूद कोई ...