शामली, दिसम्बर 13 -- दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों पर अर्थदंड लगाया। वर्ष 2019 में बाबरी थाने पर सद्दाम व कय्यूम निवासीगण बंतीखेड़ा के विरूद्ध दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। शनिवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों के दोषी मिलने पर 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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