शामली, मई 4 -- कैराना। सीजेएम कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2019 में थानाभवन थाने पर शाकिर निवासी मरगूबगढ़ के विरूद्ध अवैध हथियार बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2010 में कोतवाली कैराना पर अवैध शराब बरामदगी के मामले में साजिद निवासी गांव सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर नामजद किया गया था। मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने की अवधि की सजा और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.