शामली, मई 4 -- कैराना। सीजेएम कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2019 में थानाभवन थाने पर शाकिर निवासी मरगूबगढ़ के विरूद्ध अवैध हथियार बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2010 में कोतवाली कैराना पर अवैध शराब बरामदगी के मामले में साजिद निवासी गांव सौरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर नामजद किया गया था। मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने की अवधि की सजा और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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