बहराइच, जून 20 -- बहराइच, संवाददाता। प्रभारी जिला जज पवन कुमार शर्मा ने नूरूद्दीन चक में आगजनी में झुलसी महिला की मौत के प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सीसीटीवी फुटेज में आग महिला की ओर से खुद लगाने के फुटेज मिले थे। मामले की विवेचना कर रहे दरोगा राजमल यादव को प्रभारी जिला जज ने लापरवाही बरतने पर उसे तीन माह को पीटीसी प्रशिक्षण को भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सख्ती करते हुए दरोगा से सभी विवेचनाए वापस लेने को निर्देशित किया है। इसके साथ ही जमानत याचिका स्वीकार की गई है। उस पर सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद कलीम हाशमी ने बताया कि दरगाह थाने के नुरुद्दीनचक मोहल्ले में 15 मई आधी रात में लगभग 3 बजे राजीव के मकान में आग लग गई थी। उनकी पत्नी चन्दा उर्फ माहेबूबी आग में फ...