दरभंगा, सितम्बर 23 -- लहेरियासराय। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित मधुबनी जिले के शम्भू ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। आरोपित के विरुद्ध लहेरियासराय थाने में कांड दर्ज है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने गोली मारकर हत्या के आरोप में आरोपित समस्तीपुर जिले के दहियार निवासी नीरज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। उसके विरुद्ध सकतपुर थाने में कांड दर्ज है। अभियोजन की ओर से पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने पक्ष रखा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...