रांची, मई 15 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने 11 साल पुराने अपहरण मामले में पीड़िता को दोबारा बुलाकर जिरह कराने की आरोपी की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह आवेदन सुनवाई को लंबा खींचने की कोशिश प्रतीत होता है। आरोपी कुंदन वर्मा उर्फ कुंदन चंद्रवंशी ने आवेदन देकर कहा था कि पीड़िता के धारा 164 के बयान और अदालत में दिए गए बयान में अंतर है, इसलिए सूचक को दोबारा बुलाकर जिरह कराना जरूरी है। अदालत ने कहा कि गवाह को दोबारा बुलाना सामान्य प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए ठोस कारण जरूरी होता है।

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