नई दिल्ली, जनवरी 14 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत मिलने वाले फायदों को योग्य वकीलों के आश्रित माता-पिता तक बढ़ाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को किसी कल्याण योजना की शर्तों में बदलाव करने के लिए मजबूर करने के लिए आदेश नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजनाओं को बनाना व उनका दायरा तय करना नीति का मामला है।
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