सुल्तानपुर, फरवरी 11 -- सुलतानपुर। कुडवार थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में घुसकर छेड़छाड़, मारपीट, हत्या की धमकी और उत्पीड़न के आरोपी मोफीद को न्यायाधीश राकेश पाण्डेय ने जमानत दी है। अधिवक्ता मोइन खान ने कहा कि मोफीद पर अन्य आरोपियों के साथ घटना को अंजाम देने का आरोप है जिसमें उसकी भूमिका अस्पष्ट है। आरोपी ने तीन साल बाद आत्मसमर्पण किया।
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