मोतिहारी, जनवरी 8 -- मोतिहारी। संग्रामपुर अंचल के ठीकहां भवानीपुर के नंदन पंडित ने परिवाद में बताया कि मौजा चॉदपुर में मां के नाम से किये गये दाखिल खारीज में सीओ ने भू-लगान की राशि 10 रुपये की जगह सौ रुपये अनाधिकृत रूप से कर दी गई है। आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी संग्रामपुर को लोक प्राधिकार नामित करते हुए नोटिस दी गई। नोटिस आदेश के बाद लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी, संग्रामपुर ने न्यायालय को बताया कि नन्दन पंडित का परिवाद भू-लगान से संबंधित है। जिसके त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है। जिसपर परिवादी की ओर से सहमति व्यक्त की गई। इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निवारण हुआ। जानकारी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार भारती ने दी।

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