पीलीभीत, मई 6 -- पीलीभीत। ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी के दो मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लोहामंडी निवासी संजीव वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने और आख्या न्यायालय में देने के आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को दिया है। शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ता शम्स विकास ने बताया कि मोहल्ला खकरा निवासी संध्या सक्सेना के पति प्रदीप सक्सेना और उमाशंकर ने संजीव वर्मा से लोन के लिए संपर्क किया। संजीव वर्मा ने उन दोनों से ऑनलाइन लोन दिलाने के लिए उनका फोन नम्बर,आधार कार्ड, फ़ोटो आदि ले लिया। ऑनलाइन लोन दिला भी दिया। शिकायतकर्ताओं को बाद में पता चला कि संजीव वर्मा ने उनके फोन और डेटा का दुरुपयोग कर कई वित्तीय संस्थाओं से उनके नाम पर ऑनलाइन लोन निकाल लिया है। इस बारे में संजीव वर्मा से पूछा गया तो बताया कि कुछ पैसों की जरूरत थी। तो उसने...