मऊ, जुलाई 10 -- मऊ। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश के बाद बुधवार को शहर कोतवाली में तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी और लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन में पुलिस टीम जुट गई है। सीजेएम न्यायालय में रामप्रवेश राजभर निवासी कुड़सर थाना हलधरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर वाद दाखिल किया गया था। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर किसी दूसरे योग्य व्यक्ति के स्थान पर फर्जी तरीके से नौकरी कर राजकीय कोष से धन प्राप्त करने के मामले में जिलापूर्ति कार्यालय में तत्कालीन कार्यरत लिपिक गगन कुमार सिंह और तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक नगर को दिया था। ...