गिरडीह, मार्च 30 -- देवरी, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायालय गिरिडीह एवं वरीय अधिकारियों के निर्देश पर रविवार को देवरी अंचल के मौजा चतरो में दंडाधिकारी की उपस्थिति में वादी पक्ष को पूर्व में बनाए गए चार कमरों सहित भूखंड पर दखल दिलवाया गया। देवरी सीओ श्यामलाल मांझी, सिविल कोर्ट गिरिडीह के नाजिर प्रणेश, अधिवक्ता आयुक्त महेंद्र प्रसाद कुशवाहा समेत पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त कार्रवाई की गई। इस संबंध में बताया कि चतरो मौजा के खाता संख्या 114/62, प्लॉट संख्या 2005 के मध्ये पूर्व में बनाए गए चार कमरों सहित भूखंड (जमीन) का गिरिडीह न्यायालय वादी चतरो गांव निवासी रामानंद सिंह पिता (नित्यानंद सिंह) के पक्ष में जजमेंट मिला था। जजमेंट के आधार पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में रविवार को उक्त कार्रवाई की गई।बताया गया कि इस भूमि पर रामानंद सिंह व कैलाश सिं...