विधि संवाददाता, अगस्त 24 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने डीजीपी को सोमवार 24 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था। किसी कारणवश डीजीपी हाज़िर नहीं हो पाए। इस पर कोर्ट ने उनको एक सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने डीजीपी को बताने के लिए कहा है कि पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने में क्यों लापरवाही बरत रहे हैं। यह आदेश पुष्पराज सिंह उर्फ बब्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इससे पूर्व 19 अगस्त 2026 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16 जुलाई को राज्य सरकार को कथित घटना के समय और 21 जून 2025 की सीसीटीवी फुटेज में दर्ज समय के बीच अंतर के संबंध में विस्तृत जवाब...