रुद्रपुर, फरवरी 22 -- रुद्रपुर, संवाददाता। घर में घुसकर मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध दो आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो-दो जमानती प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आरोपियों को छह माह के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का आदेश दिया है। अभियुक्तों के अधिवक्ता आनंद प्रकाश व जीसी सागर ने बताया थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के आजाद नगर में वर्ष 2017 में आजाद नगर निवासी कमलेश ने पांच दिसंबर 2017 को थाना ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शिव कुमार गंगवार, महेंद्र सिंह, सुमित गंगवार और राहुल गंगवार उसके घर में जबरन घुस आए और लोहे की रॉड व बेल्ट से परिवार पर हमला कर दिया। उसकी मां को भी कथित तौर पर छत से नीचे गिरा दिया गया। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस...
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