लखनऊ, मई 29 -- लखनऊ, विधिसंवाददाता। पुराने मुकदमे में अदालत की सख्ती के बावजूद गवाह न पेश करने पर एडीजे रविन्द्र प्रसाद गुप्ता ने थाना प्रभारी कृष्णानगर पर दो हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने थाना प्रभारी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण भी 17 जून के लिए तलब किया है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भेजने जा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि थाना प्रभारी नियत तारीख को हर्जाना जमा करते हुए कोर्ट में गवाह को पेश करें। साथ ही अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर बताएं कि पिछली तारीख पर कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने गवाह को क्यों नहीं पेश किया। अदालत ने डीएम और कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के आदेश के प्रकाश में थानाध्यक्ष पर विधिपूर्ण कार्रवाई करें。

गवाह न पेश करने पर सजा कोर्ट ने अपने आदेश में क...