कानपुर, जून 4 -- कानपुर। गाली-गलौज का विरोध करने पर चाकू मारने वाले भाई को अपर जिला जज नवम राकेश त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है। रेलबाजार खपरा मोहाल निवासी कृष्णा को उसका भाई अर्जुन सिंह 27 जून 2022 की रात गालियां दे रहा था। कृष्णा, उसकी पत्नी गंगा व साले-साली ने अर्जुन का विरोध किया तो उसने सब्जी काटने वाले चाकू से कृष्णा पर कई वार कर दिए। गंभीर हालत में कृष्णा को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका ऑपरेशन हुआ। हालांकि एक माह इलाज चलने के बाद 27 जुलाई को हैलट में उसकी मौत हो गई थी। गंगा ने जेठ अर्जुन के खिलाफ रेलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी प्रद्युम्न अवस्थी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 13 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे।

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