कानपुर, मई 8 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कोरोना से हुई पति की मौत पर स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को 42 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए गए हैं। एक माह में भुगतान न करने पर निर्णय की तिथि से धनराशि की अदायगी की तारीख तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी। बर्रा सात निवासी खुशबू गुप्ता ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधक के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उनके पति उमेश कुमार गुप्ता फतेहपुर बिंदकी की एसबीआई नरैचा में तैनात थे। पति ने अपने जीवन काल में दो बीमा पालिसी ली थीं। पालिसी से पहले बीमा कंपनी ने पति का मेडिकल कराया था। उनके पति की ओर से 48,510 रुपये बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान भी किया गया। 4 मार्च 2021 को क...