मुख्य संवाददाता, जुलाई 4 -- UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोरोना काल के समय बिजली सप्लाई बहाल करने के दौरान एक लाइनमैन ने अपनी जान गंवा दी थी। लाइनमैन के परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है। लाइनमैन को फ्रंटलाइन वर्कर मानने से इनकार करते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि नहीं दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव (राजस्व) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। निर्धारित 21 जुलाई के पहले हलफनामा न देने की स्थिति में प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव (राजस्व) को 21 जुलाई को व्यक्तिगत शपथ पत्र में यह बताना होगा कि उन्होंने 17 अप्रैल 2026 के भुगतान आदेश का पालन क्यों नहीं किया। दरअसल, कोविड काल में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमै...