धनबाद, जून 14 -- नई दिल्ली//धनबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल कोयला के खनन मामले से जुड़े एक मामले में धनशोधन के आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला को अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनूप माजी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 47 वर्षीय व्यवसायी हैं, जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि मजबूत है। इस मामले में 2700 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने गिरफ्तारी की स्थिति में 10 लाख रुपये का जमानत मुचलकर भरने की शर्त के साथ अनूप माजी को अग्रिम जमानत दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन, अधिवक्ता सिद्धार्थ एस यादव व शादमान अहमद सिद्दीकी अनूप माजी की तरफ से पेश हुए। सत्र अदालत ने 22 मई, 2025 को माजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई द्वारा दर्ज...