सोनभद्र, मई 24 -- कोयला खदानों में अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम सीआईएसएफ-एनसीएल अधिकारियों को मिला कोर्ट में केस का वैधानिक अधिकार

अवैध खनन- आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित एवं ठोस कार्रवाई एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22, 23(ख) और धारा 24 हुई संशोधित अनपरा,संवाददाता। कोयला खदानों में अवैध खनन- आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित एवं ठोस कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। एनसीएल एवं सीआईएसएफ को अवैध गतिविधियों के मामले में अब सीधे कोर्ट में केस करने का वैधानिक अधिकार मिल गया है। कोयला क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधिक सुधार के तहत केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22, धारा 23(ख) और धारा 24 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस की अधिसूचना कोयला मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है, जिसके तहत अपने अधिकार क्षेत्रों म...