सिद्धार्थ, दिसम्बर 11 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन कफ सीरप रखने के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता कुमार उत्कर्ष व मृत्युंजय उपाध्याय ने अदालत में कहा कि 29 मार्च 2025 को उनि अभिषेक पाण्डेय ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर चेकिंग कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नं-एक पर दो व्यक्ति ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखे। उनसे नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम अहमर खान उर्फ तारिक निवासी ग्राम रभवापुर थाना उतरौला जिला बलरामपुर और दूसरे ने अपना नाम रमजान शेख कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जिला बलरामपुर बताया। तलाशी लेने पर अमहर के पास से प्रतिबंधित कोडीन कफ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.