बाराबंकी, जनवरी 20 -- बाराबंकी। नगर के मुंशीगंज के वासुदेव प्लाजा के दवा के थोक लाइसेंसी अर्चना फार्मा के संचालक अरविंद सिंह की जमानत निरस्त कराने की प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। डीएम शशांक त्रिपाठी के आदेश पर प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी ने जिला सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव के समक्ष प्रार्थनापत्र देकर निचली अदालत की ओर से आरोपित अरविंद सिंह को कोडिन कफ सिरप की अवैध बिक्री दिए जाने का विरोध किया है। साथ ही कोर्ट से मांग की है कि आरोपित को दी गई जमानत रद्द की जाए। इस मामले में सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तिथि घोषित की गई है। मालूम हो कि कोतवाली नगर पुलिस की ओर से गिरफ्तार थोक दवा व्यापारी अरविंद सिंह को कोडीन कफ सिरप की अवैध बिक्री मामले में जेल भेजा गया था। अपर जिला जज की अदालत से अरविंद सिंह को पिछले माह जमानत मिल गई थी...