लखनऊ, अक्टूबर 10 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी (डीएम) को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के अंदर यहां तेलीबाग इलाके में स्थित 'राम भरोसे मैकू लाल इंटर कॉलेज' की जमीन से सभी अवैध कब्ज़े हटाएं। पीठ ने यह भी साफ़ किया कि कब्जा करने वालों में से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री का जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) है, लेकिन इस बात का डीएम के काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कॉलेज की प्रबंध समिति की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। न्यायमूर्ति भाटिया ने लखनऊ के डीएम को आदेश का पूरी तरह पालन करने और तीन महीने के अंदर अपने निजी हस्ताक्षर वाली अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने आगाह किया कि कि बेदखली की कार्यवाही में ...