मेरठ, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है । कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे शैक्षिक संस्थानों में फायर एनओसी लेने की बाध्यता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मेरठ मंडल के कॉलेजों में बड़ा असर होगा। अभी संबद्धता के लिए फायर एनओसी देना अनिवार्य है। फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को पत्र सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग की है। फेडरेशन अध्यक्ष नितिन यादव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य नहीं हैं। हालांकि संस्थान आग से बचाव के समस्त जरूरी एवं प्रबंध करेंगे। इस फैसले से लगभग तीन मंजिला इमारत जो 15 मीटर से कम ऊंच...
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