गोरखपुर, दिसम्बर 15 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश में नकली सामान के मामलों में पुलिस द्वारा गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद डीजीपी ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि नकली अथवा डुप्लीकेट सामान के मामलों में कॉपीराइट एक्ट के बजाय संबंधित ट्रेडमार्क और डुप्लीकेट ट्रेड से जुड़ी धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया जाए। गलत धारा लगाने से आरोपी अदालत में तकनीकी आधार पर बच निकलते हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। डीजीपी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट एक्ट का दायरा सीमित है और अधिकतर मामलों में नकली ब्रांडेड सामान ट्रेडमार्क के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में यदि पुलिस कॉपीराइट की धारा लगाती है तो अदालत में केस टिक नहीं पाता। इसका सीधा ला...
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