नई दिल्ली, मई 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने CJP की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस पेज पर मौजूद कंटेंट कुछ आपत्तिजनक लग रहा है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के 'एक्स' पर अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए अभिजीत दीपके को कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। बेंच ने कहा कि इस मामले पर पूरी तरह से विचार करने की जरूरत है। इसमें कोई भी आदेश केंद्र सरकार और 'एक्स' का पक्ष सुनने के बाद ही दिया जाएगा। अभिजीत दीपके की ओर से पेश हुए वकील अखिल सिब्बल ने हाईकोर्ट से 'एक्स' अकाउंट बहाल करने का आदेश देने का आग्रह किया। वक...