लखनऊ, जून 2 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के विरुद्ध जांच की मांग वाली जनहित याचिका को क्षेत्राधिकार के आधार पर पोषणीय नहीं पाया। न्यायालय ने याची को याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है, साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याची बेंगलुरु का निवासी है, जबकि याचिका में उत्तर प्रदेश से जुड़ा कोई विशेष तथ्य नहीं है, इसलिए उसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट का रुख करना चाहिए।

याचिका का आधार यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एकके चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल आपराधिक जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में अमेरिका में रह रहे महाराष्ट्र के पुणे निवासी अभिजीत दिपके के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। याची का कहना था कि दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक गैर...