उत्कर्ष आनंद | नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि इन प्रदर्शनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड एनक्वायरी कमेटी (HPEC) बनाई है। अब शीर्ष अदालत ने इस कमेटी के अधिकारों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि समिति आरोपों की जांच कर सकती है, पीड़ितों की पहचान कर सकती है और अपनी सिफारिशें दे सकती है, लेकिन किसी आपराधिक जांच के लिए FIR दर्ज कराने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है।समिति सीधे FIR का आदेश नहीं दे सकती भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्...