कैरव गांधी अपहरण केस में 9 और 12 को जमानत अर्जी पर सुनवाई
जमशेदपुर, जून 5 -- उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण केस में आरोपी रमीज रजा की जमानत अर्जी पर 9 जून को एडीजे-3 की अदालत में सुनवाई होगी। रमीज रजा अभी जेल में है, जबकि अपहरण मामले में फरार आरोपी शाद आलम की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत में 12 जून को सुनवाई निर्धारित है। रमीज रजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। मालूम हो कि बिष्टूपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया निवासी उद्योगपति कैरव गांधी का अपहरण 13 जनवरी को कदमा-सोनारी लिंक रोड से कार समेत किया गया था। उसे पुलिस ने 26 जनवरी को बरही हाइवे से बरामद किया था। मामले में बिष्टूपुर पुलिस ने अब तक 11 से ज्यादा आरोपियों को बिहार, कोलकाता और लुधियाना से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जेल में बंद दो आरोपियों गुरुदीप शेर सिंह और अमरेंद्र सिंह ने भी सीजेएम की अदालत में जमान...
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