जमशेदपुर, जून 30 -- उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण केस में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। जेल में बंद 11 आरोपियों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण करने और गिरोह चलाने की धारा में अब सुनवाई होगी। इधर, सोमवार को कैरव गांधी केस के चार आरोपी करण राज, मनप्रीत सिंह, अमरेन्द्र सिंह और गुरुदीप शेर सिंह की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता विद्या सिंह व योगराज श्रीवास्तव ने सीजेएम की अदालत में पक्ष रखा। चारों की जमानत अर्जी पर अदालत का फैसला आना बाकी है। इससे पूर्व कैरव गांधी अपहरण केस में तीन आरोपयों की जमानत अर्जी एडीजे की अदालत से रद्द हो चुकी है। यह भी पढ़ें- 20 चोरी की बाइक बरामदगी मामले में जमानत नहीं मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल किया जा चुका है। वहीं, आरोपियों का टीआई परेड भी कराया गया था। मालूम हो...