जमशेदपुर, जुलाई 23 -- उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण और फिरौती के केस में 13 अगस्त को एडीजे-2 की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पूर्व 23 जुलाई को अपहरण केस के तीन आरोपियों मनप्रीत सिंह, अमरेंद्र सिंह और उपेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी पर एडीजे-3 की अदालत में सुनवाई होनी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने बताया कि अपहरण केस में जल्द ही आरोप गठन और गवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि बिष्टूपुर रिंग रोड से 13 जनवरी को कैरव गांधी का अपहरण कर लिया गया था। 26 जनवरी की रात बरही से उन्हें बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं, अदालत में आरोप पत्र दायर करने के साथ आरोपियों की टीआई परेड कराई गई है। आरोपियों के खिलाफ सीजेएम की अदालत में संज्ञान की कार्रवाई हो चुकी है। ...