जमशेदपुर, अगस्त 7 -- उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण मामले में एडीजे-2 की अदालत में गुरुवार को दो आरोपियों गुड्डू सिंह और उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी रद्द हो गई। बताया जाता है कि कैरव गांधी का 13 जनवरी को बिष्टूपुर से अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें 26 जनवरी को हजारीबाग के पास हाईवे से बरामद किया था। अपहरण केस में पुलिस ने अबतक अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। कैरव गांधी का कोर्ट में बयान दर्ज कराने के साथ पुलिस ने जेल में आरोपियों का टीआई परेड कराई थी। इससे मामले में गिरफ्तार किसी आरोपी को जमानत नहीं मिली है।

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