जमशेदपुर, अगस्त 3 -- जमशेदपुर। उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण केस में अपर सत्र न्यायाधीश दो की अदालत में सोमवार को आरोपी उपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष ने बहस की। अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि अदालत में जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कैरव गांधी का 13 जनवरी को बिष्टुपुर से अपहरण किया गया था जिसे पुलिस ने 26 जनवरी को हजारीबाग के पास हाईवे से बरामद की थी। पुलिस ने अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के साथ पहचान परेड भी कराया था। मामले में अभी तक किसी आरोपी को जमानत नहीं मिली है।

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